मोटर थर्ड पार्टी बीमा जरूरी क्यों: संतोष कुमार





रिपोर्ट :- अजय रावत 

गाज़ियाबाद :- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मण्डलीय कार्यालय नवयुग मार्केट द्वारा मोटर थर्ड पार्टी बीमा के लिए जागरूक कैंपेनिंग का आयोजन किया गया। डिवीजन मैनेजर संतोष कुमार ने अपने समस्त स्टाफ को साथ लेकर कैंपेनिंग करते हुए वाहन चालकों  को थर्ड पार्टी बीमा के लिए जागरूक किया। और बताया कि तीन पक्ष कौन हैं:प्रथम पक्ष - वाहन स्वामी, द्वितीय पक्ष बीमा कंपनी, तृतीय पक्ष - वह व्यक्ति जिसे आपके वाहन के कारण हानि या चोट पहुँचती है।कानूनन अनिवार्यः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अंतर्गत यह बीमा सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने के लिए न्यूनतम और अनिवार्य बीमा है। इस बीमे मे क्या-क्या कवर होता है तृतीय पक्ष की मृत्यु या चोटः
किसी तृतीय पक्ष को हुई शारीरिक चोट या मृत्यु के लिए कवरेज।तृतीय पक्ष की संपत्ति को नुकसानः किसी तृतीय पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान का कवरेज।

व्यक्तिगत दुर्घटना कवरःवाहन के मालिक चालक के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। और बताया कि इसका पालन न करने पर जुर्माना, दंड तथा 3 माह तक का कारावास या दोनों हो सकते हैं। और जनता से अपील करते हैं कि बीमा के साथ ड्राइव करे कानून और जीवन सुरक्षित रखें, कैंपेनिंग में मुख्य रूप से संतोष कुमार, स्वाति रावत, विनीत अरोड़ा, चैताली बरूई,अनिल भारती, अतुल अग्रवाल, राजेश कुमार, प्रमोद कुमार, वीरेंद्र कुमार, महेश अरोड़ा कालू, संजय, सुंदरलाल राजौरिया आदि उपस्थित रहे।

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