प्रथम वेंडिंग जोन के लाभार्थियों के खिलाफ हरिद्वार नगर निगम द्वारा ‌ नोटिस चस्पा कार्यवाही के खिलाफ ‌‌ लघु व्यापारियों की चेतावनी




रिपोर्ट :- विकास‌ शर्मा

हरिद्वार :- नगर निगम द्वारा उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में उत्तराखंड शासन नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा विकसित किए गए ललतारो पुल चण्डी चौराहा मार्ग के प्रथम वेंडिंग जोन में अतिरिक्त अतिक्रमण वेंडिंग जोन के लाभार्थियों द्वारा आगे किराए पर दिए जाने व क्योस्कर बेचे जाने की शिकायत के अनुसार हरिद्वार नगर निगम के नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देशन में नगर निगम के अनुबंध का उल्लंघन कर रहे प्रथम वेंडिंग जोन के लाभार्थियों के खिलाफ लिपिक शिव चौहान द्वारा नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा किया गया। मौके पर लघु व्यापार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताते हुए नोटिस का विरोध किया।

 लघु व्यापार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन द्वारा सरल प्रक्रिया अपनाते हुए नोटिस की कार्रवाई से पहले चेतावनी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रथम वेंडिंग ज़ोन के जिन लाभार्थियों ने अनुबंध का उल्लंघन किया है, वे अपने रोजगार के संचालन हेतु उत्तराखंड शासन की नगरीय फेरी नीति नियमावली का अक्षय से पालन करें।

नगर‌ निगम आयुक्त के निर्देश अनुसार नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए शिव प्रकाश चौहान ने बताया कि प्रथम वेंडिंग ज़ोन के कई लाभार्थियों ने नियमों का उल्लंघन किया है, जिनके खिलाफ अंतिम चरण में नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। आगे नगर आयुक्त महोदय के निर्देशन में यदि प्रथम वेंडिंग ज़ोन के लाभार्थियों द्वारा सुधार नहीं किया गया, तो नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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