रिपोर्ट :- अजय रावत
गाज़ियाबाद :- अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष संदीप बंसल ने व्यापारी नेता गोपीचंद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गलत नीयत से परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। संदीप बंसल ने बताया कि गोपीचंद ने उनके और उनके भाइयों के ऊपर लूट और जानलेवा हमले जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
संदीप बंसल ने आगे बताया कि गोपीचंद रिश्ते में उनके मामा लगते हैं और उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पर गलत निगाह रखकर प्रॉपर्टी मांगते हुए रंगदारी भी मांगी गई। उन्होंने मांग की है कि ऐसे व्यापारी नेता को व्यापार मंडल से दूर रखा जाए जो अवैध उगाही में लिप्त हैं।
इस मामले में कोर्ट ने संदीप बंसल के पक्ष में फैसला सुनाया है और मुकदमा खारिज कर दिया गया है। परिवार अंतर्गत धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दी गई है।