रिपोर्ट :- अजय रावत
गाज़ियाबाद :- मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जीएसटी "पंजीयन आपके द्वार" के अंतर्गत एक जीएसटी पंजीयन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में, व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के लाभ और जीएसटी में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के बारे में बताया गया।
सहायक आयुक्त खण्ड 09/10 सूर्य प्रकाश ने बताया कि जीएसटी पंजीयन होना व्यापारी के सम्मान का प्रतीक है। प्रतिवर्ष 1.50 करोड़ तक का कारोबार करने वाले व्यापारी समाधान योजना अपनाकर 1% कर जमा कर इसका लाभ ले सकते हैं। प्रतिवर्ष पांच करोड़ तक का कारोबार करने वाले व्यापारी भी तिमाही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
इस कैंप में, व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। व्यापारियों को यह भी बताया गया कि जीएसटी पंजीयन के बाद 10 लाख का बीमा हो जाता है, जिसके लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है।